चमोली। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों (निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों सहित) को नमांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखा 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) को प्रस्तुत करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) स्वाति एस भदौरिया ने निर्वाचन व्यय लेखा जमा कराने संबधी आदेश जारी किए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समस्त प्रत्याशियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-2, अनुलग्नक-3 एवं अनुलग्नक-4 के अनुसार तैयार कर अपने विकासखण्डों के प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा (उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी) से लेखा मिलान/जाॅच करवाकर बीडीओ कार्यालय में जमा करने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों से निर्धारित प्रारूप पर तैयार किए व्यय लेखा प्राप्त कर संबधित प्रत्याशियों को प्राप्ति रशीद जारी करने तथा निर्धारित तिथि तक व्यय लेखा जमा न करने वाले प्रत्याशियों की अलग से सूची तैयार कर पंचस्थानि कार्यालय को उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए है। उन्होंने सभी रिटर्निंग आफिसर व सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबधित प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा तैयार करने, लेखा मिलान कराने एवं निर्धारित तिथि तक लेखा संबधित बीडीओ कार्यालय में जमा कराने हेतु दूरभाष व लिखित रूप से अवगत कराने के आदेश भी जारी किए है।
30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा जमा कराने के आदेश