आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन करने के निर्देश

हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) हरिद्वार श्री दीपेन्द्र चौधरी ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रूड़की नगर निकाय सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्वाचन में हुए व्यय का विवरण निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कराना आवश्यक है। 
प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अवैध संवाद अथवा मिथ्या कथन न करें। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत प्रत्याशियों द्वारा मकान मालिक की सहमति के बिना उनके भवन, दीवार आदि पर नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना आदि प्रतिबंधित है। किसी संस्था के होर्डिग्स का भी प्रत्याशियों द्वारा प्रचार हेतु बिना उनकी अनुमति के प्रयोग न किया जाए। प्रचार हेतु लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 9ः00 बजे से प्रातः 9ः00 बजे तक प्रतिबन्धित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों हेतु आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निर्धारित नियमों/निर्देषों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।