जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने तहसील घाट में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत मनवीर सिंह पंवार को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में कनिष्ठ सहायक मनवीर सिंह पंवार को तहसील मुख्यालय चमोली में सम्बद्व किया गया है। जिलाधिकारी ने कनिष्ठ सहायक मनवीर सिंह पंवार के विरूद्व जांच किए जाने हेतु उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को जाॅच अधिकारी नामित करते हुए आरोप पत्र तैयार करने तथा एक माह के अन्दर जाॅच पूर्ण कर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए है।बतादें कि तहसील घाट में कनिष्ठ सहायक के पद पर मनवीर सिंह पंवार को 03 से 15 अगस्त 2017 तक, 25 अगस्त से 26 नवंबर 2017 तक, 01 फरवरी से 14 फरवरी 2018 तक, 23 फरवरी से 31 जुलाई 2018 तक 25 सिंतबर से 10 दिसंबर 2018 तक, 09 जुलाई से 13 अगस्त 2019 तक अनुपस्थित रहने तथा 14 अगस्त 2019 को तहसील कार्यालय में उपस्थित होने के बाद इसी दिन अपराह्न 3ः00 बजे से अभी तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में कनिष्ठ सहायक मनवीर सिंह पंवार को वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 से 4 मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निवार्ह भत्ते की धनराशि अद्र्व औसत वेतन पर अथवा अद्र्व वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलंबन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता या मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था। निलंबन की तिथि को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब कनिष्ठ सहायक मनवीर सिंह पंवार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाए कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में नही लगे है।
चमोली-तहसील घाट के कनिष्ठ सहायक को जिलाधिकारी ने किया निलम्बित