राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 हेत जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित जिला माजस्ट्रटो द्वारा Disaster Management Act-2005 के अन्त्तगत दिए गए निहित नियम अनुसार जुर्माना एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी
सार्वजनिक स्थलों पर:
1. समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन को मास्क पहनना आवश्यक होगा।
2. कोई भी व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता है किसी सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल तथा यातायात तो उसे social distancing हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करना आवश्यक होगा।
3. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना प्रतिबंधित होगा।
4. किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम हेतु जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।
5. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर सम्बन्धित व्यक्ति को जुमीने से दण्डित किया जायेगा।
6. शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की ब्रिकी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।
कार्यस्थल-
7. प्रत्येक कार्यस्थल पर Temperature screening की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उपयुक्त स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है।
8. कार्यस्थल पर शिफ्ट परिवर्तन के दौरान कम से कम 01 घण्टे का अन्तराल होना चाहिए साथ ही स्टाफ भोजन के दौरान social distancing का पूरा ध्यान रखा जायेगा।
9. 65 वर्ष आयु से अधिक कार्मिकों एवं जिन अभिभावकों के बच्चे 05 वर्ष से कम आयु के है उन्हें घर से ही कार्यालय का काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
10. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्मिकों एवं आम जन को "आरोग्य सेतु' का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।
11. सभी संस्थाओं को कार्मिकों के शिफ्ट परिवर्तन के मध्य सेनेटाईज करना चाहिए।
12. बड़ी गोष्ठियों को प्रतिबन्धित किया जाये।
निर्माण प्रतिष्ठान:
13. निर्माण स्थल के सतह को निरन्तर साफ करने तथा कामगारों के हाथ धोने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
14. किसी भी शिफ्ट का ओवरलेप नही होना चाहिए तथा भोजन के दौरान भोजनालय में भी social distancing का पूरा ध्यान रखना सुनिश्चित किया जाये।
15. आस पास के क्षेत्र को पूर्णतः स्वच्छ रखा जाये।
उद्योग विभाग से सम्बन्धित बिन्दः
भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-15 में उद्योगों को खोले जाने के विषय में निर्देश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उद्योग तथा Industrial Estate के सभी उद्योग खोले जाने की व्यवस्था की गई है।
सभी उद्योगों को जिलाधिकारियों से कार्य प्रारम्भ करने की विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी Covid-19 से सम्बन्धित विभिन्न Precaution उद्योगों द्वारा लिये जाने होंगे जिसका विस्तृत उल्लेख गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन के Annexure-I एवं II में किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में 64129 एम०एस०एम०ई० इकाईयां तथा 327 वृहद उद्योग पंजीकृत हैं उद्योग विभाग द्वारा आवेदनों के लिए पोर्टल की व्यवस्था की गई है साथ ही निर्धारित प्रारूप पर online application भी अनुमन्य होंगी। दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को जिलाधिकारियों से चर्चा करते हुए वांछित निर्देश सभी जनपदों को प्रसारित कर दिये गये हैं। सभी आवेदन करने वाले उद्योगों को Covid-19 की S.O.P के अनुसार व्यवस्था का विवरण तथा labour के Transportation की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ देनी होगी। Covid-19 की कम्पलाइन्स की स्थिति सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारियों के स्तर से उद्योग चलाने की अनुमति निर्गत की जायेगी।