कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉक डाउन में आज जनपद हरिद्वार के जिलाधिकारी ने भी कुछ शर्तों के साथ जनपद में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी के संशोधित आदेशानुसार जनपद में सिर्फ वही शराब की दुकानें खोली जाएंगी जो बाजार का हिस्सा नहीं है या और भीडभाड वाले इलाकों में नहीं आती हैं। दुकानों को खोलने का समय 7 से 4 बजे तक होगा। इसके अतिरिक्त मास्क और सोशल दूरी का भी ख्याल रखना होगा। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी रविशंकर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों को अनुमति दी गई है जबकि शहरी क्षेत्रों में पुलिस को तय करना है कि कौन सी दुकानें खुल सकती है या फिर कौन सी नहीं। इसी के साथ उन्होंने बताय की गली मुहल्ले की दुकानें पूर्व की भांति खुलेंगी जबकि बाजार व मॉल आदि नहीं खुलेंगे। बाजारों में केवल आवश्यक सामानों की दुकाने ही खुलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नाई की दुकानों, सैलून और रेस्टोरेंट जैसी दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
अब हरिद्वार में भी कुछ दिशा निर्देशों के साथ कल से खुल जाएंगी शराब की दुकानें, देखिये जिला प्रशासन के संसोधित आदेश