हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये पुनः दो दिन 25 व 26 जुलाई, शनिवार व रविवार को पूर्णतः लॉक डाउन रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियां, दूध व दही(डेरी) की दुकानें, फल व सब्जियों की दुकानें, होम डिलीवरी, मीट व मछली(वैध लाइसेंस), स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, निगम, पालिका, पंचायत व विद्युत विभाग के कार्यस्थल, उपकरण व सम्बन्धित वाहन, मदिरा की दुकान, होटल, मिठाई की दुकानें, बेकरी, औद्योगिक इकाइयां, कृषि एवं निर्माण इकाइयां के संचालन की छूट रहेगी। इसके साथ साथ उपरोक्त गतिविधियों से सम्बंधित व्यक्तियों व वाहनों को भी छूट रहेगी।
शनिवार व रविवार को फिर पूर्णतः लॉक डाउन लेकिन शराब के साथ साथ खुली रहेंगी मीट, मछली आदि की भी दुकाने, कई अन्य सेवाओं को भी रखा है लॉक डाउन मुक्त