लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव (मुख्य) परीक्षा-2017 8 से 16 अक्टूबर तक, 100 मीटर की परिधि में लगी धारा 144

हरिद्वार।। सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा सूचित किया गया है कि उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, अपर निजी सचिव (मुख्य) परीक्षा-2017 दिनांक 08.10.2020 से दिनांक 16.10.2020 तक दो सत्रो ंमें (प्रातः 09ः30 से प्रातः 11ः30 बजे तक तथा अपराह्न 02ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक) परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेशानुसार विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सभा/धरना/प्रदर्शन/जुलूस को प्रतिबंधित किया है, साथ ही परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में बिना अनुमति पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।